हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पंचायत (शामलात) जमीन पर बने मकानों के लिए मिलेगा मालिकाना हक, जानिए पूरी प्रक्रिया
Jai Hind Result : हरियाणा सरकार ने गांवों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अगर आपका मकान पंचायत (शामलात) की जमीन पर बना हुआ है और वह 31 मार्च 2004 या उससे पहले बनाया गया था, तो अब आप उस मकान का कानूनी मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए सरकार ने 'समाधान' पोर्टल शुरू किया है, जहां से पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इन शर्तों को पूरा करते हैं।
- मकान पंचायत (शामलात) की जमीन पर बना होना चाहिए।
- मकान का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज या उससे कम होना चाहिए।
- मकान का निर्माण 31 मार्च 2004 या उससे पहले हुआ होना चाहिए।
- सरकार द्वारा तय की गई अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है, तो सरकार आपको उस मकान का कानूनी मालिकाना हक दे सकती है।
समाधान पोर्टल क्या है?
समाधान पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से ग्रामीण अपने घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास तैयार रखें।
- नवीनतम खसरा गिरदावरी की प्रति
- नवीनतम जमाबंदी की प्रति
- वर्ष 2004 या उससे पहले की जमाबंदी
- मकान का साइट मैप (ढका और खुला क्षेत्र सहित)
- मकान की सभी दिशाओं से ली गई फोटो
- 31 मार्च 2004 से पहले के कब्जे का प्रमाण
- डिमार्केशन रिपोर्ट और फील्ड बुक
- अक्स-शजरा (Aks-Shajra)
आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाएं।
- सबसे पहले समाधान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।(samadhan.haryanadp.gov.in)
- होम पेज पर पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के नियमितीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
- इसके बाद फैमिली आईडी (PPP), आधार नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सेव करें।
- Consent Form डाउनलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें।
- आवेदन सफल होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जानकारी भेज दी जाएगी।
जरूरी बात
अगर आपका मकान इस योजना की शर्तों के अनुसार पंचायत (शामलात) की जमीन पर बना हुआ है, तो समय रहते आवेदन जरूर करें। सही दस्तावेज और सही जानकारी देने पर मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।